FLAG CODE OF INDIA
राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम कानून
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 धारा (section) 2
के तहत आप किसी भी गाड़ी 2 wheeler  या 4 wheeler या कोई भी वाहन पर Indian flag (भारतीय झंडा) नहीं लगा सकते या फहरा नहीं सकते , यदि आप संवैधानिक पद पर है जैसा FLAG CODE OF INDIA में लिखा गया है तब ही आप को अधिकार है, 
उलंघन करने पर 3 साल तक कि सज़ा का प्रावधान है ।
क्योंकि इस से भारतीय झंडे का अपमान होता है । कृपया झंडे का सम्मान करें ओर स्वतंत्रता दिवस मनाइये ।


Rules 

* आप कोई ऐसी जहग झंडा नहीं लगा सकते जहाँ झंडे को सर झुका कर देखना पड़े ।

* आप झंडे को किसी भी चीज को ढकने के लिए या सजावट के लोए इस्तेमाल नहीं कर सकते  ।

* सूर्य उदय से पहले और सूय अस्त के बाद आप झंडा नहीं लहरा सकते , पर अब New FLAG CODE OF INDIA के तहत आप 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे 24 घंटे के लिए आप झंडा लहरा सकते है। 

* आप offices में झंडा लहराये पर ज़मीन पर नहीं गिराये ।


*जय हिंद 🇮🇳*



ध्वज फहराने संबंधी निम्न लिखित कुछ सावधानियां बरतें


आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13-8 2022 से 15-8-2022 तक घरों पर तिरंगा फहराना


1. तिरंगा झंडा कटा-फटा ना हो 

2. ध्वज दंड सीधा और मजबूत


3. राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम का ध्यान रखें, केसरिया रंग ऊपर हो


4. ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो


5. ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए


6. राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो 

7. किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो


8. ध्वज फहराने के बाद, ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर-उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंके।


9. यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट-फट जाए, तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें। सड़कों पर या कचरे में ना फेंके। इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए।



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